कोटद्वार तहसील में कोली राजपूत जाति के लोगो को शिल्पकार के रूप में नहीं लिखा जा रहा है हालांकि अभी अन्य पर्वतीय क्षेत्रो में इन्हें शिल्पकार मानकर संवैधानिक अपराध किया जा रहा है इस जाति को शिल्पकार का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कोली राजपूत जाति सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आती है और इनको संविधान के अनुसार किसी भी तरह का आरक्षण प्राप्त नहीं है
http://maidankranti.blogspot.in/2012/05/blog-post.html?view=flipcard

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