कोली को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं: हाईकोर्ट
कोली को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं: हाईकोर्ट
dainikbhaskar.com | May 14,2015 10:20 PM IST
इलाहाबाद. कोली और कोरी को एक ही जातियां होने के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि कोली को कोरी जाति की तरह अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी जाति को एससी/एसटी अथवा ओबीसी जाति में शामिल करने सहित इन जातियों को किसी जाति विशेष से अलग करने का अधिकार कोर्ट को प्राप्त नहीं है।
निर्णय में कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी जाति को किसी जाति में शामिल करने अथवा किसी जाति से अलग करने का अधिकार है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचुड़ और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने महस्ती अनुसूइया कोरी ग्रामीण जन कल्याण समिति की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में मांग की गई थी यूपी के कई जिलों में कोली जाति के लोग निवास करते हैं।
याचिका में कहा गया है कि कोली और कोरी एक ही जातियां है। वहीं, कोरी को यूपी में एससी का दर्जा प्राप्त है और उन्हें एससी सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। वहीं, इसी जाति के कोली को राज्य में एससी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाना गलत है।
जनहित याचिका में कहा गया था कि कोरी और कोली दोनों एक ही जाति है। ऐसे में दोनों को एससी का यूपी में सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। यह भी कहा गया था कि यूपी सरकार कोली को एससी का सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। ऐसा करने का अधिकार केवल संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ही है।
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